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आर ब्लॉक-दीघा सड़क पर अपडेट रिपोर्ट तलब, पटना हाइकोर्ट में सुनवाई

पटना : पटना के आर ब्लॉक से दीघा के बीच बन रही सिक्स लेन सड़क पर पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 18 जून तक अपडेट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. सुनवाई के समय कोर्ट को राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि कार्य प्रगति […]

पटना : पटना के आर ब्लॉक से दीघा के बीच बन रही सिक्स लेन सड़क पर पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 18 जून तक अपडेट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. सुनवाई के समय कोर्ट को राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि कार्य प्रगति पर है.
अब तक राज्य सरकार रेलखंड की जमीन के बदले 234 करोड़ रुपये दे चुकी है. सड़क का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करा लिया जायेगा. लेकिन कुछ लोगों ने रेलवे की जमीन को अपना बताकर स्टे आर्डर ले लिया है, जबकि इस तरह के मामले की सुनवाई एकलपीठ में नहीं होनी चाहिए थी.
कोर्ट से स्टे लेने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गयी है. लेकिन खंडपीठ ने वैसे याचिकाकर्ता से केस वापस करा लिया, जिससे रोक हट गयी है. इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई की.
खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इसके आसपास से अतिक्रमण हटाने के मामले पर भी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. इससे पहले हाइकोर्ट ने इस मामले को जनहित के मामला मानते हुए स्वयं सुनवाई शुरू की थी.
जनहित याचिका के रूप में ही सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आर ब्लाॅक-दीघा रेल ट्रैक को हटा कर सड़क बनाने का निर्देश केंद्र और राज्य सरकार को दिया था. कोर्ट के निर्देश पर ही रेलवे ने राज्य सरकार से मुआवजा लेकर सड़क बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करायी थी. इस रेललाइन के आसपास के क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए पटना हाइकोर्ट ने सख्त निर्देश राज्य सरकार को दिया था. कोर्ट में इस मामले पर 18 जून को फिर सुनवाई की जायेगी .

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