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शिक्षा विभाग ने 345 शिक्षकों का तबादला व पदोन्नति को किया रद्द

गोपालगंज : शिक्षकों की पदोन्नति और तबादले में बड़े पैमाने पर धांधली पाते हुए शिक्षा विभाग ने इसे रद्द कर दिया. विभाग की इस कार्रवाई से 345 शिक्षकों को अपने मूल स्कूल में वापस होना होगा बल्कि पदोन्नति के लिए पुन: इंतजार करना होगा. विभाग का आदेश बुधवार की शाम को जारी हुआ. यह आदेश […]

गोपालगंज : शिक्षकों की पदोन्नति और तबादले में बड़े पैमाने पर धांधली पाते हुए शिक्षा विभाग ने इसे रद्द कर दिया. विभाग की इस कार्रवाई से 345 शिक्षकों को अपने मूल स्कूल में वापस होना होगा बल्कि पदोन्नति के लिए पुन: इंतजार करना होगा. विभाग का आदेश बुधवार की शाम को जारी हुआ. यह आदेश शिक्षकों की नींद को उड़ा दिया है.

वहीं, धांधली में लिप्त बाबुओं की भी बेचैनी बढ़ी हुई हैं. अधिकतर शिक्षकों ने इस आदेश से राहत की सांस ली है. जो पदोन्नति के वाजिब हकदार थे, उनको अब मौका मिलने की संभावना बढ़ गयी है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नये सिरे से नियमानुकूल पदोन्नति और तबादला का निर्देश दिया गया है.
डीइओ ने कहा, राजनीतिक दबाव में हुई गलती
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रहे डॉ शिवनारायण सिंह ने शिक्षकों के पदस्थापन और पदोन्न्ति के मामले में पूर्व विधायक मंजीत सिंह के परिवाद पर सुनवाई की. इसमें धांधली को स्वीकार करते हुए तत्कालीन डीइओ शैलेंद्र कुमार ने कहा कि राजनीतिक दबाव में आकर गलतियां हुई हैं, जिसे सुधारा जायेगा. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने धांधली पाते हुए तत्काल सुधार करने का आदेश पारित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी.
पटना हाइकोर्ट ने विभाग को दिया सुनवाई का आदेश
हाईकोर्ट में अजय कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य पर पदस्थापन और पदोन्नति में धांधली का आरोप लगाते हुए रिट दाखिल की गयी. सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9074 की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 मई 2018 को शिक्षा विभाग को इस मामले में सुनवाई कर निर्णय लेने का आदेश दिया. सुनवाई प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने की. इसमें अजय कुमार सिंह एवं संबंधित अधिकारियों के पक्ष को सुनने के बाद बुधवार की शाम शिक्षकों के पदस्थापन और पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया.
क्या है पूरा मामला
शिक्षकों की पदोन्नति और पदस्थापन में त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया. नियम कानून को ताक पर रखकर 26 दिसंबर 2017 को बैठक कर 345 शिक्षकों की पदस्थापना की गयी. ज्ञापांक 3281 दिनांक 26 दिसंबर 2017 को जारी किया गया, लेकिन विभाग ने महीनों इसे दबाकर रखा तथा जनवरी 2018 में इसे सार्वजनिक किया गया. यह आदेश सामने आते ही हर स्तर पर विरोध होने लगा.
अब डीइओ को करना है नियमानुकूल पदस्थापन
निदेशक के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नियमानुकूल सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नये सिरे से त्रुटि रहित पदोन्नति और पदस्थापन की कार्रवाई करेंगे.
इस संबंध में पूछे जाने पर डीइओ संघमित्रा वर्मा ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा की आदेश की प्रति प्राप्त नहीं है. विभाग के आदेश के अनुरूप अनुपालन किया जायेगा.

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