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साक्ष्य के अभाव में दो लोग बरी

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके पांडेय की अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को बरी कर दिया है. मामला सत्रवाद संख्या 199/06 व बगोदर थाना कांड संख्या 198/02 से जुड़ा हुआ है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजीत कुमार राय ने बताया कि कांड के सूचक सरिया के तत्कालीन […]

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके पांडेय की अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को बरी कर दिया है. मामला सत्रवाद संख्या 199/06 व बगोदर थाना कांड संख्या 198/02 से जुड़ा हुआ है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजीत कुमार राय ने बताया कि कांड के सूचक सरिया के तत्कालीन थाना प्रभारी सुमन आनंद के अनुसार 09.09.2002 को उन्हें टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि बीआर 51/8551 नंबर की बोलेरो पर सवार होकर कुछ अपराधी सरिया की ओर भाग रहे हैं. सूचना पर वे पुलिस बल के जवानों के साथ सरिया थाना के गेट पर तैनात हो गये. इसी दौरान तेज रफ्तार से एक बोलेरो को आते देखा.
इशारा करने पर चालक ने बोलेरो को नहीं रोका. इसके बाद उन्होंने सरकारी जीप से बोलेरो का पीछा किया. सरिया रेलवे क्राॅसिंग पर गुमटी को बंद देख अपराधी बोलेरो से उतर कर भागने लगे. अपराधी को भागते देख उन्होंने पुलिस बल के साथ पीछा करना शुरू किया. इसी क्रम में बगोदर के थाना प्रभारी अमिताभ राय व पुअनि नाजीर अहमद खान भी वहां पहुंचे और अपराधियों का पीछा करने लगे. पुलिस ने मौके से दशरथ मल्लाह, अर्जुन मल्लाह, टुनटुन मल्लाह, सूरज केवट को पकड़ा. पकड़े गये लोगों के फर्द बयान पर कट्टी मल्लाह व मघा मल्लाह का नाम भी सामने आया. पुलिस ने बाद में इन दोनों को भी गिरफ्तार किया. सभी लोग मुफस्सिल थाना अंतर्गत पिंडाटांड़ के बोनासिंगा के रहने वाले थे.
पकड़े गये लोगों ने बताया कि फुसरो रोड में अपराध कर वे लोग भाग रहे थे. तत्कालीन थाना प्रभारी ने धारा 413, 414, 25(1-बी)ए, 26/35 शस्त्र अधिनियम के तहत सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया. बाद में पुलिस के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र गठित किया. इसी मामले में अदालत ने कटी मल्लाह व मघा मल्लाह को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर बरी कर दिया.

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