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पूर्व सीपी राजीव कुमार की याचिका खारिज

न्यायालय ने राजीव कुमार को एक सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी, जिसकी अवधि शुक्रवार को खत्म हुई कोलकाता/नयी दिल्ली : करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाला की जांच के मामले में गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की मांग को लेकर कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की याचिका को शुक्रवार को […]

न्यायालय ने राजीव कुमार को एक सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी, जिसकी अवधि शुक्रवार को खत्म हुई

कोलकाता/नयी दिल्ली : करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाला की जांच के मामले में गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की मांग को लेकर कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. न्यायालय ने कुमार को एक सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी, जिसकी समयावधि शुक्रवार को खत्म हो गयी.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने कुमार के वकील सुनील फर्नांडिस से कहा कि कुमार राहत पाने के लिए निचली अदालत अथवा कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं.

शुक्रवार को अर्जी की सुनवाई के दौरान जब फर्नांडिस ने कहा कि कोलकाता में वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत में काम-काज ठप है, तो सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप गलत हैं, अदालतें वहां काम कर रही हैं. सभी न्यायाधीश अदालतों में हैं और वे मामले को सुन भी रहे हैं, आपके मुवक्किल पूर्व पुलिस आयुक्त हैं और वह कई युवा अधिवक्ताओं से कानून को बेहतर जानते हैं. वह स्वयं वहां अदालतों में जा सकते हैं.

पीठ ने यह भी कहा कि कुमार की नयी याचिका उसके समक्ष गलत तरह से सूचीबद्ध हो गयी है, क्योंकि प्रधान न्यायाधीश इस मामले में पहले ही आदेश जारी कर चके हैं. गौरतलब है कि गत 17 मई को तीन न्यायधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कुमार को अपने पांच फरवरी को दिया गया गिरफ्तारी का आदेश वापस ले लिया था. श्री कुमार ने 20 मई को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय का रुख करके कहा कि इस सात दिन की अवधि को इसलिए और बढ़ाया जाये, क्योंकि कोलकाता में वकीलों की हड़ताल चल रही है. जिसे भी शीर्ष अदालत ने मानने से इनकार कर दिया.

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