25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

बच्ची से यौन शोषण के दोषी को पांच साल की सजा

मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला आरोपी को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश जुर्माना नहीं जमा देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास कल्याणी : नदिया जिले के कृष्णानगर पाॅक्सो कोर्ट ने नवद्वीप थाने के बामनपुकुर इलाके में रहनेवाली साढ़े तीन वर्ष की मासूम बच्ची से यौन शोषण […]

मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

आरोपी को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश

जुर्माना नहीं जमा देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास

कल्याणी : नदिया जिले के कृष्णानगर पाॅक्सो कोर्ट ने नवद्वीप थाने के बामनपुकुर इलाके में रहनेवाली साढ़े तीन वर्ष की मासूम बच्ची से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कारीगर को अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया है. सजायाफ्ता युवक का नाम गामा हुसैन है. वह पेशे से एक कारीगर है.

अदालत ने उसे इस अपराध के लिए पांच साल कैद की सजा सुनायी है. पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मानस बसु ने आरोपी के लिए सजा का एलान किया. अदालत के सूत्रों के मुताबिक 7 फरवरी 2018 को साढ़े तीन वर्षीय बच्ची अपने पड़ोसी के घर की छत पर खेल रही थी, उसी समय गामा हुसैन नाम का कारीगर काम कर रहा था.

आरोप है कि इसी समय उसने बच्ची के साथ यौन शोषण किया. बच्ची के रोते हुए घर लौटने पर घरवालों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करायी, जिसके बाद आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया गया. सरकारी वकील अनिंद्य मुखोपाध्याय ने कहा कि आरोपी को पांच साल की कैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है. जुर्माना नहीं देने के एवज में 6 महीने अतिरिक्त सजा काटने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें