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रफ़ाल पर पुनर्विचार याचिकाएँ ख़ारिज- सुप्रीम कोर्ट

<p>सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल पर सारी पुनर्विचार याचिकाएं ख़ारिज कर दी हैं. </p><p>कोर्ट में फ़्रांस से 36 रफ़ाल लड़ाकू विमान की ख़रीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं. </p><p>हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल सौदे में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार होने की बात को ख़ारिज कर दिया […]

<p>सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल पर सारी पुनर्विचार याचिकाएं ख़ारिज कर दी हैं. </p><p>कोर्ट में फ़्रांस से 36 रफ़ाल लड़ाकू विमान की ख़रीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं. </p><p>हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल सौदे में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार होने की बात को ख़ारिज कर दिया था. </p><p>रफ़ाल से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफ़ी को स्वीकार कर लिया है.</p><p>राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ‘चौकीदार चोर है’ नारे का इस्तेमाल किया था. </p><p>सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल गांधी के ख़िलाफ़ दाख़िल की गई मानहानि की शिकायत की जांच को भी बंद कर दिया है. </p><p>मीनाक्षी ने चौकीदार चोर है के नारे को लेकर राहुल गांधी के ख़िलाफ़ अवमानना का मुक़दमा किया था. इस मामले में राहुल गांधी ने माफ़ी मांग ली थी और कोर्ट ने माफ़ी पर संतोष जताते हुए कहा है कि वो भविष्य में संभलकर बोलें. </p><p>कोर्ट ने यह भी कहा कि बयानबाजी में अदालत को नहीं घसीटा जा सकता. </p><p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफ़ाल मामले में जांच की ज़रूरत नहीं है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व वाणिज्य मंत्री अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की थीं. </p><p>मुख्य न्यायधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ़ ने कहा कि इस मामले में कोई जांच की ज़रूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में दम नहीं है. </p><p><strong>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप </strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi">यहां क्लिक</a><strong> कर सकते हैं. आप हमें </strong><a href="https://www.facebook.com/bbchindi">फ़ेसबुक</a><strong>, </strong><a href="https://twitter.com/BBCHindi">ट्विटर</a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bbchindi/">इंस्टाग्राम</a><strong> और </strong><a href="https://www.youtube.com/bbchindi/">यूट्यूब</a><strong> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</strong></p>

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