लाहौर : लाहौर हाईकोर्ट प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार देने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. याचिका में उनपर ईमानदार और धर्मपरायण नहीं होने तथा 2018 के चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र में एक बेटी का पिता होने की बात छिपाने का आरोप लगाया गया है. समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए शनिवार को याचिका स्वीकार कर ली.
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याचिका के मुताबिक, इमरान ने संविधान के अनुच्छेद 62 तथा 63 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो संसद सदस्य के लिए सादिक और अमीन (ईमानदार और धर्मपरायण) होने की पूर्वशर्त रखता है. याचिका में दावा किया गया है कि खान ने 2018 के आम चुनावों के लिए अपने नामांकन पत्र में टायरियन जेड खान व्हाइट के कथित पिता होने की बात छिपायी थी.