सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिलहाल इस मामले में आगे कार्यवाही न करने को कहा है.न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे राहुल गांधी के खिलाफ मामले के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट फाइल न करें.
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की. सुप्रीम कोर्ट की बेंच हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुला गांधी की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी.
बीजेपी के कार्यकर्ता विग्नेश ने HC में दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई, ईडी तथा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया है.पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. विग्नेश बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अर्जी दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता के पास दोहरी नागरिकता है.
ये भी पढ़ें : उज्जैन : नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ जैसे हालात, बैरिकेड पर गिरे कई श्रद्धालु
