नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से रेल भवन के बाहर दिए गए धरने के संदर्भ में दो और प्राथमिकी दर्ज की गई है.एक पुलिस सूत्र ने बताया, ‘‘आईपीसी कर धारा 323, 509 और 341 एवं 342के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.’’
केजरीवाल के धरने को लेकर अब तक कुल चार प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है.बीते सोमवार को पहली प्राथमिकी दर्ज की गई और दूसरी मंगलवार को दर्ज की गई. सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल का नाम प्राथमिकी में नहीं लिया गया है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने उनका नाम लिया है और आरोप पत्र दाखिल करने के समय उनका नाम आरोपियों की सूची में शामिल हो सकता है.