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कैमरे में कैद हुई भाजपा विधायक की गुंडागर्दी, देखें वीडियो

महू (मप्र) : मध्‍यप्रदेश में एक भाजपा विधायक की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. सीसीटीवी फुटेज में भाजपा विधायक और उनके समर्थकों की गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है. इन्दौर जिले में मानपुर के निकट मानपुर-लेबड मार्ग पर टोल टैक्स चुकाने के विवाद में धार जिले के धरमपुरी के भाजपा विधायक और उनके […]

महू (मप्र) : मध्‍यप्रदेश में एक भाजपा विधायक की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. सीसीटीवी फुटेज में भाजपा विधायक और उनके समर्थकों की गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है. इन्दौर जिले में मानपुर के निकट मानपुर-लेबड मार्ग पर टोल टैक्स चुकाने के विवाद में धार जिले के धरमपुरी के भाजपा विधायक और उनके समर्थकों ने कल टोल नाके पर कथित तौर पर तोड़फोड़ कर दी. हालांकि, पुलिस ने टोल कंपनी के पांच कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह घटना कल शाम को हुई जब मानपुर थाने के तहत आने वाले टोल नाके के कर्मचारियों ने ठाकुर के वाहन को बिना टोल टैक्स चुकाये नाके से गुजरने से मना कर दिया.

टोल बूथ के प्रबंधक उज्जवल पिथोडे ने बताया, विधायक अपने वाहन में एक अन्य व्यक्ति और चालक के साथ पहुंचे तो टोल कर्मी ने उन्हें विधायक के रुप नहीं पहचानते हुए बिना टोल टैक्स चुकाये आगे गुजारने से इंकार कर दिया. पिथोडे ने कहा, इस पर विधायक ने अपना परिचय देने के बजाय बूथ पर तैनात कर्मियों के साथ गाली गलौच की और फोन कर अपने अन्य समर्थकों को भी घटनास्थल पर बुलवा लिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद विधायक के समर्थकों ने टोल बूथ पर तोड़फोड़ की और बूथ के कांच तोड़ दिये. पिथोडे ने बताया कि कई प्रयास के बावजूद पुलिस ने अब तक उनकी (टोलकर्मियों) शिकायत दर्ज नहीं की है. विधायक ठाकुर अपने समर्थकों के साथ घटना के बाद पुलिस थाने पहुंचे और टोलकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.

मानपुर पुलिस थाने के प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि टोल नाके पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ. इसमें टोलकर्मियों द्वारा विधायक के साथ कथित तौर पर मारपीट की गयी. उन्‍होंने बताया कि विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को टोल टैक्स से छूट हासिल है.

शर्मा ने बताया कि टोल नाके के सीपी उपाध्याय, संतोष दीक्षित, चेतन और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली गलौच), धारा 323 (मारपीट) और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की सम्बद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

हालांकि, पिथोडे ने दावा किया कि उपाध्याय और दीक्षित घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे और पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है. गौरतलब है कि किसी विधायक की शिकायत पर इस टोल नाके के कर्मचारियों के खिलाफ यह दूसरी बार मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले वर्ष 2014 में धार जिले के कुक्षी से कांग्रेस के विधायक हनी सिंह बघेल से टोल नाके के कर्मचारियों ने बदसलूकी की थी.

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