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तेजाब फेंकने के दोषी को सात साल की सजा

नयी दिल्ली : एक बुजुर्ग महिला के घर में घुस कर उस पर, उसकी बहू और उसके डेढ़ साल के पोते पर तेजाब फेंकने के जुर्म में एक अदालत ने एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनायी है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किरण बंसल ने पंजाब के 44 वर्षीय अमरजीत सिंह को किसी के घर […]

नयी दिल्ली : एक बुजुर्ग महिला के घर में घुस कर उस पर, उसकी बहू और उसके डेढ़ साल के पोते पर तेजाब फेंकने के जुर्म में एक अदालत ने एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनायी है.

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किरण बंसल ने पंजाब के 44 वर्षीय अमरजीत सिंह को किसी के घर में घुसने और रामरती, किरण तथा सैन्टी को तेजाब फेंक कर गंभीर रुप से घायल करने के जुर्म में सात साल की सजा सुनायी.अदालत ने सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा इस मामले में इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोषी की पीडि़तों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और उसने जो किया उससे दोनों महिलाएं और केवल डेढ़ साल का बच्चा गंभीर रुप से घायल हो गए.

बच्चा 28 फीसदी और दोनों महिलाएं 30 फीसदी जल गए हैं. इसलिए दोषी नरमी का पात्र नहीं है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2010 को हुई थी.

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