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नये ऊर्जा नियमों को पूरा नहीं कर पाई 14 यूरिया यूनिट, जुर्माने के साथ पुराने नियम लागू

नयी दिल्ली : सरकार ने आज 14 यूरिया इकाइयों को सांकेतिक जुर्माने के साथ दो साल तक मौजूदा ऊर्जा नियमों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है. ये इकाइयां 2015 की नीति के तहत नए ऊर्जा नियमों को पूरा नहीं कर पाई हैं. नयी यूरिया नीति 2015 के तहत 27 यूरिया इकाइयों को […]

नयी दिल्ली : सरकार ने आज 14 यूरिया इकाइयों को सांकेतिक जुर्माने के साथ दो साल तक मौजूदा ऊर्जा नियमों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है. ये इकाइयां 2015 की नीति के तहत नए ऊर्जा नियमों को पूरा नहीं कर पाई हैं. नयी यूरिया नीति 2015 के तहत 27 यूरिया इकाइयों को इस वित्त वर्ष के अंत तक ऊर्जा दक्षता नियमों को पूरा करना है .इनमें से सिर्फ 11 यूरिया इकाइयां ही इस लक्ष्य को पूरा कर पाई हैं.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति( सीसीईए) ने आज उर्वरक मंत्रालय के14 इकाइयों को सांकेतिक जुर्माने के साथ मौजूदा ऊर्जा नियमों को दो साल और जारी रखने की अनुमति दे दी.नाफ्था आधारित तीन यूरिया इकाइयों को भी गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध होने तक दो साल और के लिए मौजूदा ऊर्जा नियमों के तहत काम करने की अनुमति दी गई है.

सीसीईए ने इसके साथ ही नयी यूरिया नीति2015 के तहत11 यूरिया इकाइयों के लिए अप्रैल, 2018 से नए ऊर्जा नियमों के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है.उर्वरक मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इससे सरकार को268 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचाने में मदद मिलेगी.मंत्रिमंडल ने नए ऊर्जा नियमों को2020 से पांच साल तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है.

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