नयी दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में फंसे ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने फारूकी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल अमेरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा ने फारूकी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.
बीते 30 जुलाई को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फारूकी को रेप का दोषी करार दिया था. यह घटना 28 मार्च 2015 की है. पीडिता कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी और वह इसी सिलसिले में रिसर्च करने भारत आई थी. वो रिसर्च के लिए यहां गोरखपुर युनिवर्सिटी से जुड़ी थी.
पीडित छात्रा अपनी एक फ्रेंड के जरिये फारूकी के संपर्क में आई थी. वह रिसर्च में मदद के लिए फारुकी के घर गई थी, जहां फारुकी ने उनका यौन उत्पीड़न किया. इस मामले में मुकदमा पिछले साल 9 सितंबर को शुरू हुई थी जब पीडिता ने अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया था.
फारूकी की पत्नी अनुषा रिज़वी ने वर्ष 2010 में फिल्म पीपली लाइव का निर्देशन किया था. फारूकी इस फिल्म के लेखक और सह निर्देशक थे. इस फिल्म के निर्माता आमिर खान थे.