19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पहली अप्रैल से टैक्स नियमों में होंगे ये बदलाव, अब घर खरीदना होगा सस्ता

नयी दिल्ली : नया वित्त वर्ष 2019-20 एक अप्रैल से शुरू हो रहा है. इस नये वित्तीय साल में आम लोगों की राहत की कई चीजें मिलने वाली हैं. इनकम टैक्स में राहत मिलेगी. इपीएफओ ट्रांसफर का झंझट भी खत्म हो जायेगा. एनपीएस लेना ज्यादा आकर्षक होगा, क्योंकि अब पैसा लगाने, इस पर मिलने वाले […]

नयी दिल्ली : नया वित्त वर्ष 2019-20 एक अप्रैल से शुरू हो रहा है. इस नये वित्तीय साल में आम लोगों की राहत की कई चीजें मिलने वाली हैं. इनकम टैक्स में राहत मिलेगी. इपीएफओ ट्रांसफर का झंझट भी खत्म हो जायेगा. एनपीएस लेना ज्यादा आकर्षक होगा, क्योंकि अब पैसा लगाने, इस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाले पैसे तीनों पर टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा रियल इस्टेट, जीएसटी, बैंक, म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में परिवर्तन होंगे. नियमों में बदलावों से फाइनेंशल प्लानिंग पर असर पड़ेगा. आइए, डालें बदलावों पर नजर.

1. 05 लाख तक की आय पर टैक्स शून्य

नये वित्त वर्ष से पांच लाख रुपये की टैक्सेबल आय टैक्स फ्री होगी. यदि आपकी टैक्सेबल इनकम इस दायरे में है, तो इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

2. 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा

सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपये से बढ़ा कर 50 हजार कर दिया है. इस तरह टैक्सपेयर ज्यादा टैक्स बचा पायेंगे.

3. अब दूसरे मकान के नोशनल रेंट पर टैक्स नहीं

यदि किसी के पास दो घर हैं और दूसरा खाली है, तो उसे सेल्फ-ऑक्युपाइड ही माना जायेगा. नोशनल रेंट (काल्पनिक किराया)पर टैक्स नहीं देना होगा.

4. टीडीएस की सीमा 10 से बढ़ कर हुई 40 हजार

ब्याज से होने वाली आय पर स्रोत पर कर कटौती की सीमा 10 हजार से बढ़ कर 40 हजार हो गयी है. इससे बैंकों व डाकघरों से ब्याज मिलने में लाभ होगा.

5. जीएसटी घटने से घर खरीदना होगा सस्ता

एक अप्रैल से जीएसटी की नयी दरें लागू होंगी. अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर 12 % की जगह 5 % टैक्स लगेगा. अफोर्डेबल हाउस पर 1% जीएसटी.

6. फिजिकल शेयरों का ट्रांसफर नहीं

वैसे लोग, जिनके पास लिस्टेड कंपनियों के शेयर फिजिकल फॉर्म हैं, वे एक अप्रैल के बाद उन्हें न तो ट्रांसफर कर सकेंगे, न ही बेच सकेंगे.

7. रेलवे के दो पीएनआर को लिंक कर पायेंगे

सोमवार से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जायेगी. आसानी से रेलवे के दो पीएनआर लिंक कर पायेंगे.

8. ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा पीएफ

आपका पीएफ अपने आप खाते में खुद ट्रांसफर हो जायेगा. अभी सदस्यों को पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन देना पड़ता है.

9. कंपोजिशन स्कीम की बढ़ी लिमिट

कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ कर अब 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक होगी. उन्हीं का निबंधन होगा, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख होगा.

10. आधार से पैन लिंक करना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पैन कार्ड से आधार नंबर को 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी है. अन्यथा पैन बेकार हो जायेगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें