नयी दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा खर्च भत्ता सहित अन्य रियायतें बढ़ायी गयी हैं, जिससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश में कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा पर होनेवाले खर्च की सीमा 18,000 रुपये (1500 रु महीना) प्रति विद्यार्थी होगी. इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा पर खर्च के तौर पर सालाना 12,000 रुपये की अदायगी की जाती थी. आदेश में कहा गया है कि अशक्त महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता 1,000 रुपये प्रति महीना से बढ़ा कर 1,500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है.
डीओपीटी से 28 अप्रैल की तारीख से जारी आदेश के मुताबिक इसी तरह सरकारी कर्मचारियों के अशक्त बच्चों के लिए शिक्षा खर्च की अदायगी की सालाना सीमा अब 36,000 रुपये सालाना (3,000 रुपये प्रति महीना) प्रति विद्यार्थी होगी. ये संशोधित भत्ते एक जनवरी 2014 से प्रभावी होंगे. आदेश में कहा गया है कि इस साल एक जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर 100 फीसदी किये जाने के बाद यह बढ़ोतरी प्रभावी हुई है.
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