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मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट बंद करने के फैसले पर नहीं मिला स्टे, कल फिर होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज विक्रम बक्शी की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. विक्रम बक्शी ने अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स द्वारा कनॉट प्लाजा रेस्तरां लि. (सीआरपीएल) के साथ 169 स्टोरों का अनुबंध रद्द किए जाने के फैसले पर स्थगन की अपील की थी. […]

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज विक्रम बक्शी की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. विक्रम बक्शी ने अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स द्वारा कनॉट प्लाजा रेस्तरां लि. (सीआरपीएल) के साथ 169 स्टोरों का अनुबंध रद्द किए जाने के फैसले पर स्थगन की अपील की थी.

न्यायाधिकरण की एक सदस्यीय पीठ ने कहा, (8220) अगर सभी कागजात क्रम में हैं तो मामले को कल के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. (8221) इसी के साथ, उत्तर और पूर्वी भारत में सीआरपीएल के तहत संचालित होने वाले 169 स्टोरों पर संकट के बादल गहरा गए हैं क्योंकि इन स्टोरों के परिचालन का लाइसेंस कल समाप्त हो गया है. सीआरपीएल, मैकडॉनल्ड्स और व्रिकम बक्शी का संयुक्त उद्यम है. दोनों की इसमें 50:50 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने विक्रम बक्शी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बर्गर कंपनी द्वारा फ्रेंचाइजी लाइसेंस समझौते को रद्द करने के खिलाफ अपील की थी.

जिसके बाद बक्शी ने एनसीएलएटी के समक्ष अपील की थी. मैकडॉनल्ड्स ने 21 अगस्त को सीआरपीएल द्वारा संचालित 169 स्टोरों का अनुबंध रद्द कर दिया था. जिसके बाद 5 सिंतबर के बाद से सीआरपीएल द्वारा मैकडॉनल्ड्स का नाम, सिस्टम, ट्रेडमार्क और उससे जुडी बौद्धिक सम्पदा का इस्तेमाल करने पर रोक लग गई है.

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