New Rule: सरकार को चाहिए आपका 2 साल का कॉलिंग और इंटरनेट रिकॉर्ड, वजह जानते हैं आप?

दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल करने संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि सुरक्षा कारणों से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 25, 2021 8:33 AM

New DoT Rule: दूरसंचार विभाग ने अपने यूनीफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में बदलाव करते हुए टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ ही अन्य टेलीकॉम लाइसेंस रखने वाले को आदेश दिया है कि कम से कम दो साल तक सभी यूजर्स की कॉल रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस को जरूर रखें.

इससे पहले तक अधिकतम 1 साल तक कॉल रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस रखना अनिवार्य था. सरकार के मुताबिक, 1 साल के टाइम पीरियड को बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है, क्योंकि कई सुरक्षा एजेंसियों की मांग थी कि सुरक्षा कारणों की वजह से कॉल रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस को दो साल तक सुरक्षित रखा जाए.

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दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने उपभोक्ताओं के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल करने संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि सुरक्षा कारणों से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी है. लाइसेंस में संशोधन 21 दिसंबर को जारी किये गए थे और 22 दिसंबर को इनका विस्तार अन्य प्रकार के टेलीकॉम परमिट तक कर दिया गया.

डीओटी के सर्कुलर में कहा गया, लाइसेंस धारक सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड / कॉल डीटेल रिकॉर्ड / एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड / आईपी डिटेल रिकॉर्ड के साथ-साथ नेटवर्क पर हुए संवाद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें. इस तरह के रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से कम से कम दो वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएं.

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सर्कुलर में कहा गया कि यह संशोधन जनहित के लिए अथवा देश के सुरक्षा हितों के लिहाज से आवश्यक है. संशोधन के तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंटरनेट सेवा, ई-मेल, इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं के लॉगइन और लॉगआउट ब्यौरों समेत उपभोक्ताओं का इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है.

इससे पहले, कॉल डेटा और इंटरनेट के इस्तेमाल संबंधी रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखने का नियम था.(इनपुट-भाषा)

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