पटना/सासाराम : बिहार के पटना और रोहतास जिला में हत्या के अलग-अलग मामलों आज 12 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. पटना जिला की एक अदालत ने वर्ष 2011 में एक किशोर (16) का अपहरण कर उसकी हत्या कर दिए जाने के एक मामले में आज चार अभियुक्तों को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने वर्ष 2011 में पटना जिला के रुपसपुर थाना अंतर्गत रुकनपुरा मुहल्ला निवासी आदित्य कुमार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में आज चार अभियुक्तों जिसमें मुख्य साजिशकर्ता रवि कुमार शामिल है, को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इस मामले में दो अन्य अभियुक्त जो कि किशोर हैं उन पर मामला किशोर न्यायालय में जारी है.
आदित्य जिसे 24 अगस्त 2011 को उसके मित्रों और अन्य ने ट्यूशन सेंटर से अपह्म्त कर लिया था उसकी रिहाई के लिए 75 लाख रुपये फिरौती के तौर पर मांग की थी. आदित्य का शव अपहरण के अगले दिन पटना जिला के पिपरा थाना अंतर्गत शिकारीचक इलाका स्थित एक कुआं से बरामद किया गया था.
रोहतास जिले में हत्या के दो अलग-अलग मामले में आज आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (तृतीय) सुरेश कुमार सिंह ने एक बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या के मामले में आशा देवी, सुनील साह, उपेन्द्र साह, रंजन कुमार और मिथिलेश कुमार को आजीवन कारावास 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी.
इन सभी अभियुक्तों पर नटवार थाना अंतर्गत बैरीपुर गांव में 17 मार्च 2012 को अपने विद्यालय से घर लौट रहे संजीत कुमार का फिरौती के लिए अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (सप्तम) रामबाबू त्रिपाठी ने संझौली थाना अंतर्गत तिलई गांव निवासी मिथिलेश की हत्या मामले में उमा पाण्डेय, हरेराम पाण्डेय और बबन साह को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अपर लोक अभियोजक धन कुमार तिवारी ने बताया कि 07 अक्तूबर 1996 को इन अभियुक्तों ने मिथिलेश सिंह को उनके घर से खींचकर गोली मारकर हत्या कर दी थी.