कोलकाता : डायमंड हार्बर महकमा अदालत में पुत्र की गवाही के बाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या करनेवाले को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. अदालत ने दिलीप मंडल को उसके ग्यारह वर्षीय पुत्र कल्याण की गवाही के बाद आजीवन कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. हालांकि इस मामले में दिलीप के परिवारवालों को बरी कर दिया.
वर्ष 2001 में दक्षिण बारासत के जयनगर की रहनेवाली अर्चना मंडल का विवाह दक्षिण चौबीस परगना के डायमंड हार्बर स्थित रायदीघी के मुखर्जीचक निवासी दिलीप मंडल के साथ हुआ था. विवाह के बाद से ही बराबर दिलीप अपने ससुराल से दहेज की मांग करता था. इसी को लेकर घटना के दिन उसने अर्चना के सर पर लाठी से प्रहार किया था. जिसके बाद उसकी मौत हो गयी थी.
इस घटना में दिलीप समेत उसके परिवारवालों पर अर्चना की मां सीता देवी ने हत्या का मामला दायर किया था. दिलीप का पुत्र कल्याण उस घटना का चश्मदीद गवाह था. इस मामले में कुल 23 गवाहों ने अपना बयान दिया था, जिसमें उसके पुत्र कल्याण की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही.