शेखपुरा : एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने गोली मार कर हत्या के प्रयास मामले में चार लोगों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक शांति देवी ने बताया कि पांच मार्च, 2012 को अरियरी थाना क्षेत्र के नवीनगर ककरार के मो अमजद शेखपुरा से मोटरसाइकिल द्वारा डाकघर से रुपया निकाल कर घर जा रहे थे.
तभी गांव के ही मो खुर्शीद, मो अकबर, मो मंजूर और मो जुम्मन ने रास्ते में शेखपुरा महुली पथ पर नगर क्षेत्र के बाहर पनशाला के पास सुनसान जगह पर गोली मार कर घायल कर दिया था. राहगीरों ने गंभीर रूप से जख्मी अमजद को सदर अस्पताल में भरती कराया था. पुलिस ने उसके बयान के आधार पर चारों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरा कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन द्वारा इस संबंध में 11 गवाह प्रस्तुत किये गये थे. सजा सुनाने के बाद चारों को मंडल कारा भेज दिया गया.