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45 वार्डों का परिसीमन आज से

कवायद. वार्डों के गठन के बाद बदल जायेगी उनकी सीमा छपरा (सदर) : राज्य निर्वाचन आयोग ने नवगठित छपरा नगर निगम के वार्डों के परिसीमन एवं गठन से लेकर मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम दीपक आनंद को दिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग से […]

कवायद. वार्डों के गठन के बाद बदल जायेगी उनकी सीमा

छपरा (सदर) : राज्य निर्वाचन आयोग ने नवगठित छपरा नगर निगम के वार्डों के परिसीमन एवं गठन से लेकर मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम दीपक आनंद को दिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार छपरा नगर पर्षद क्षेत्र के नगर निगम में तब्दील होने के बाद अब नये वार्डों की संख्या 44 के बदले 45 हो जायेगी. ऐसी स्थिति में नव गठित छपरा निगम के विभिन्न वार्डों की सीमा में परिवर्तन की पूरी संभावना बन रही है.
4 हजार 497 से एक हजार कम या ज्यादा पर होगा वार्ड का पुनर्गठन .राज्य निर्वाचन आयोग ने नवगठित छपरा नगर निगम के वार्डों के पुर्नगठन एवं परिसीमन के लिए 20 से 23 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की है. वहीं पत्र में लिखा है कि किसी भी वार्ड की जनसंख्या चार हजार 497 से एक हजार ज्यादा या एक हजार कम हो सकती है. मई माह में संभावित नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी तक वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन 10 मार्च तक दावा आपत्ति का निष्पादन, 20 मार्च को प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन तथा 23 मार्च को वार्डों के प्रारूप का अंतिम रूप से प्रकाशन होगा.
ऐसी स्थिति में किसी भी नव गठित वार्ड की जनसंख्या 3497 से कम तथा पांच हजार 497 से ज्यादा नहीं हो सकती. वार्डों के गठन में पूरी तरह से जनसंख्या का ख्याल रखा जायेगा. बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 4 के तहत एक ओर जिला प्रशासन नव गठित वार्डों के नये परिसीमन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू करेगा. वहीं वार्डों के क्षेत्र बदलने की चर्चाओं के बीच भावी उम्मीदवार अपना क्षेत्र तलाशने में लगे है. उन्हें यह एहसास है कि नवगठित नगर निगम में आरक्षण के प्रावधानों के तहत विभिन्न वार्डों की सीमाएं व आरक्षण का रोस्टर भी बदलेगा. ऐसी स्थिति में अपने या अपने परिजनों को भी भावी निकाय चुनाव में उतारने की तैयारी में लगे हुए है.
गठन का कार्यक्रम
वार्डो का परिसीमन एवं गठन-20 फरवरी से 23 फरवरी तक
वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन-25 फरवरी को
दावा आपत्ति प्राप्ति व निष्पादन-10 मार्च तक
वार्डों के प्रारूप का आयुक्त से अनुमोदन-20 मार्च तक
वार्डों के प्रारूप का अंतिम रूप से प्रकाशन-23 मार्च को
क्या कहते हैं पदाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नवगठित छपरा नगर पर्षद के प्रस्तावित 45 वार्डों (वर्तमान में 44) का परिसीमन एवं गठन 20 फरवरी से 23 फरवरी तक तथा अंतिम रूप से प्रकाशन 23 मार्च को किया जायेगा. आयोग के निर्देश के आलोक में नगर पर्षद की लगभग दो लाख की आबादी में विभिन्न वार्डों की सीमा में भी परिवर्तन होने की पूरी संभावना है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
संतोष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण

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