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लोक शिकायत केंद्र पहुंच रहे जमीन के मामले

पटना : लोक शिकायत निवारण कार्यालय, पटना में पिछले एक वर्षों में 9236 शिकायत आयी हैं. जिसमें से 8059 शिकायतों का निबटारा कर लिया गया है. इसमें लगभग 50 प्रतिशत मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं, जिसे अंतिम फैसले के लिये काेर्ट जाने की सलाह दी जाती हैं. क्योंकि, निजी जमीन के विवाद में शिकायत […]

पटना : लोक शिकायत निवारण कार्यालय, पटना में पिछले एक वर्षों में 9236 शिकायत आयी हैं. जिसमें से 8059 शिकायतों का निबटारा कर लिया गया है. इसमें लगभग 50 प्रतिशत मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं, जिसे अंतिम फैसले के लिये काेर्ट जाने की सलाह दी जाती हैं.
क्योंकि, निजी जमीन के विवाद में शिकायत निवारण केंद्र को फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया गया है. ऐसे में जब भूमि विवाद का मामला आता है, तो उसे तारीख देकर बुलाया जाता है. दोनों पक्षों में आपसी विवाद को सुलझाने की बात भी होती है, लेकिन जब दोनों पक्ष आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उनको न्यायालय जाने की सलाह दी जाती है.
पालीगंज, बाढ़ और मसौढ़ी में प्रचार-प्रसार कम होने से शिकायत करनेवालों की संख्या कम रही. ऐसे में इन कार्यालयों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि इन इलाकों में प्रचार-प्रसार की गति को बढ़ाया जाये और शिकायतों का समय सीमा के अंदर परिवाद का निबटारा किया जा रहा है, बल्कि पारित आदेश को उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है.
एक दिन कैंप कर परिवादपत्र प्राप्त करें अधिकारी : प्रखंड स्तर पर भी अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी को महीने में एक दिन कैंप कर परिवादपत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है और इन परिवादपत्रों की सुनवाई अनुमंडल स्तर पर ही की जायेगी. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया हैं.
जमीन का ज्यादा मामला
लोक शिकायत निवारण केंद्र में आनेवाले मामलों में निजी जमीन विवाद का मामला लगभग 50 प्रतिशत से अधिक होता हैं, जिसका निबटारा यहां से नहीं होता हैं और उसे तारीख पर बुलाने के बाद जब वह मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको न्यायालय जाने को कहा जाता है.
कुमारी सीमा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना सदर

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