25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

सहारा प्रमुख का पैरोल 19 जून तक बढ़ा, समय से 1,500 करोड़ रुपये नहीं दिये तो होगी जेल

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय का पैरोल गुरुवारको 19 जून तक बढ़ा दिया. साथ ही यह आगाह किया कि अगर वह 15 जून तक 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है. न्यायालय के आदेश के अनुसार राय गुरुवारको […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय का पैरोल गुरुवारको 19 जून तक बढ़ा दिया. साथ ही यह आगाह किया कि अगर वह 15 जून तक 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है.

न्यायालय के आदेश के अनुसार राय गुरुवारको उच्चतम न्यायालय में पेश हुए. न्यायालय ने कहा कि उन्हें उसके द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार बराबर धन का न जमा कराना है. ऐसा न करने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

सहारा प्रमुख ने न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एके सिकरी की पीठ के समक्ष हलफनामा देते हुए कहा कि वह 15 जून तक सेबी-सहारा खाते में 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे और 15 जुलाई तक और 552.22 करोड़ रुपये जमा करायेंगे. शीर्ष अदालत ने राय को आगाह करते हुए कहा कि अगर राशि का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें फिर से जेल जाना होगा.

पीठ ने चेन्नई के प्रकाश स्वामी को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया, क्योंकि वह पिछले आदेश के अनुसार 10 करोड़ रुपये जमा करने में विफल रहे. उन्हें न्यायालय की अवमानना को लेकर एक महीने जेल में रहना होगा. स्वामी ने एक विदेशी कंपनी की तरफ से हलफनामा देकर सहारा के न्यू याॅर्क स्थित होटल को खरीदने की इच्छा जतायी थी. वह शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन करने में विफल रहे. न्यायालय ने संपत्ति खरीदने की इच्छा और पात्रता का पता लगाने के लिए राशि न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया था.

पीठ ने सहारा समूह को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आरटीजीएस के जरिये 15 जून से पहले सेबी-सहारा खाते में राशि भेजने की अनुमति दे दी. शीर्ष अदालत ने राय से मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 को स्वयं उपस्थित हो को भी कहा. न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक से एंबे वैली की नीलामी की शर्तें तैयार करने और 19 जून को मंजूरी के लिए उसके समक्ष रखने को कहा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें