।। सुनील कुमार झा ।।
रांची : झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली बनेगी. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के संशोधित प्रस्ताव को विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव अब कार्मिक विभाग को भेजा गया है. नियामवली में संशोधन के बाद ही राज्य में कक्षा छह से आठ तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी. प्राथमिक विद्यालयों में भविष्य में होनेवाली नियुक्ति भी नयी नियामवली के तहत ही होगी.
राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में लगभग 25 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं. हालांकि कक्षा एक से पांच में चल रही लगभग 18 हजार सहायक व उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति वर्तमान नियमावली के तहत ही होगी. शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से पांच में नियामवली में संशोधन होने तक रोक लगा दी थी.
* शिक्षा मंत्री ने दिया था आदेश : शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन का आदेश दिया था. अनारक्षित सीट के लिए भी अभ्यर्थियों से आवासीय प्रमाणपत्र मांगने, रिक्त सीट के 15 फीसदी वेटिंग लिस्ट जारी करने का प्रावधान करने को कहा था.
* दो बार नियुक्ति, सात संशोधन
राज्य में अब तक दो बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. वर्ष 2004 में लगभग 10 हजार व 2008 में 491 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. दो बार नियुक्ति के लिए नियमावली में सात संशोधन हुए. प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली सबसे पहले 29 जून 2002 को बनी. नियमावली में एक वर्ष में दो बार बदलाव किये गये. वर्ष 2002 व 2009 में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में दो बदलाव हुए. अंतिम नियमावली पांच सितंबर 2012 को जारी किया गया.
नियमावली बनी 29-06- 2002
पहला संशोधन 24-08-2002
दूसरा संशोधन 06-06-2003
तीसरा संशोधन 26-12-2006
चौथा संशोधन 14-08-2007
पांचवां संशोधन 16-09-2009
छठा संशोधन 23-10-2009
फिर नयी नियमावली 05-09-2012
* विधि विभाग ने आगे की नियुक्ति के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की सहमति दी है. प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है. कक्षा एक से पांच में नियुक्ति वर्तमान नियमावली के तहत ही होगी.
जीतवाहन उरांव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक
शिक्षा मंत्री ने दिया था आदेश
– इन बिंदुओं पर होगा संशोधन
* अनारक्षित सीट पर भी संबंधित जिले का आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जायेगा
* जिले में कुल रिक्त सीट की 15 फीसदी वेटिंग लिस्ट जारी होगी
* वेटिंग लिस्ट एक नियुक्ति के लिए ही प्रभावी होगी