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दुष्कर्म व रंगदारी में दोषी करार, सजा 3 को

जमशेदपुर. महिला को ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म करने, मारपीट करने अौर डॉक्टर से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के अारोपी रवि कुमार मिश्रा को एडीजे-वन की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर तीन अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनायेगा. इस संबंध में महिला ने टेल्को थाना में केस दर्ज कराया था. मामला […]

जमशेदपुर. महिला को ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म करने, मारपीट करने अौर डॉक्टर से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के अारोपी रवि कुमार मिश्रा को एडीजे-वन की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर तीन अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनायेगा. इस संबंध में महिला ने टेल्को थाना में केस दर्ज कराया था. मामला मार्च 2014 का है. महिला घोड़ाबांधा अपना गार्डेन की रहने वाली है.

उसी कैंपस में उसकी सहेली अदिति भी रहती थी. आरोपी रवि कुमार मिश्रा अदिति का भतीजा है. जानकारी के अनुसार महिला पटना में रहने वाले एक डॉक्टर मित्र से फोन पर बात करती थी, जिसके बारे में महिला ने अदिति को जानकारी दी थी.

अदिति ने इसकी जानकारी अपने भतीजा रवि को दे दी. उसके बाद रवि महिला को ब्लैकमेल करने लगा. होली के कुछ दिन बाद रवि ने महिला को फोन कर उसका पूरा कॉल डिटेल निकालने की बात कही. साथ ही कहा कि अगर वह उससे मिलने नहीं आयी, तो वह इसकी जानकारी उसके पति को दे देगा. इसके बाद जब महिला रवि से मिलने गयी, तो वह उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म किया. घर लौट कर महिला ने फोन कर अदिति को पूरी जानकारी दी. इधर आरोपी फर्जी फेसबुक आइडी बना कर महिला की अश्लील तसवीर डालने की धमकी भी देता रहा. इसी बीच आरोपी रवि ने पटना के डॉक्टर को फोन कर उससे 10 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की. उसने फोन पर बताया कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पायेगा.

इसके बाद डॉक्टर ने पटना में रंगदारी का केस दर्ज कराया. इस मामले में पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया. इसी दौरान महिला ने अपने पति को पूरी जानकारी दी, उसके बाद गोविंदपुर थाना को सूचना दी. इसके बाद टेल्को थाना में केस दर्ज कराया था.

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