नयी दिल्ली : जमीन के पट्टे के शुल्क, भवन किराये पर देने तथा निर्माणाधीन मकानों की खरीद के लिए चुकाई जाने वाली ईएमआई पर भी एक जुलाई से वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुडे विधेयक कल लोकसभा में पेश किए. इनके अनुसार जमीन व भवनों की बिक्री हालांकि जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी. इस तरह के सौदों पर स्टांप शुल्क की व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली को भी जीएसटी के दायरे से अलग रखा गया है.
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अब मकान किराये पर भी लगेगा GST, जानें और कहां देगा होगा वस्तु एवं सेवा कर
नयी दिल्ली : जमीन के पट्टे के शुल्क, भवन किराये पर देने तथा निर्माणाधीन मकानों की खरीद के लिए चुकाई जाने वाली ईएमआई पर भी एक जुलाई से वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुडे विधेयक कल लोकसभा में पेश किए. इनके अनुसार जमीन व भवनों की बिक्री […]
उल्लेखनीय है कि सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई 2017 से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. सभी केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर व राज्य वैट तथा तैयार सामान व सेवाओं पर लगने वाले अन्य अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल हो जाएंगे. सरकार ने कल केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) विधेयक सहित चार विधेयक लोकसभा में पेश किए. सीजीएसटी के प्रावधानों के अनुसार जमीन को पट्टे, किराये या लाइसेंस पर देने को सेवा आपूर्ति माना जाएगा.
इसी तरह किसी भवन (वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय परिसर) को कारोबार आदि के लिए किराये पर देने को भी सेवा आपूर्ति माना जाएगा. जीएसटी विधेयकों के अनुसार जमीन बिक्री तथा (निर्माणाधीन भवनों को छोड कर) भवनों की बिक्री पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा.
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