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राज्य बजट: 10 हजार तक वेतन पर प्रोफेशनल टैक्स नहीं

कोलकाता. राज्य सरकार ने निम्न आय व मजदूरी करनेवाले श्रमिकों को राहत प्रदान की है. राज्य सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स के दायरे को बढ़ा कर 10 हजार रुपये कर दिया है. राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने शुक्रवार को बजट के दौरान इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि पहले 8500 रुपये से अधिक […]

कोलकाता. राज्य सरकार ने निम्न आय व मजदूरी करनेवाले श्रमिकों को राहत प्रदान की है. राज्य सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स के दायरे को बढ़ा कर 10 हजार रुपये कर दिया है. राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने शुक्रवार को बजट के दौरान इसकी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि पहले 8500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले लोगों को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता था, अब इसे बढ़ा कर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि 2010-11 में तत्कालीन वाममोरचा सरकार तीन हजार रुपये वेतन पाने वाले लोगों से ही प्रोफेशनल टैक्स वसूलती थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने लगातार इसमें वृद्धि की है.

अब ऑनलाइन मिलेगा टीडीएस सर्टिफिकेट : तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने अपनी दूसरी पारी के आगाज में राज्य की जनता पर किसी प्रकार के कर का बोझ नहीं बढ़ाया है, हालांकि राज्य सरकार ने टैक्स के नियमों का सरलीकरण व प्रशासनिक खर्चों को कम कर राजस्व बढ़ाने का फैसला किया है. शुक्रवार को अपने बजटीय भाषण में राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार वैट संबंधी जटिलताओं को दूर किया है, जिससे कर अदा करनेवाले लोगों की संख्या बढ़ी है. अब राज्य सरकार ने करदाताओं को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है. जिन करदाताओं के विवादित राजस्व का परिमाण एक लाख रुपये से कम है, उनके खिलाफ राज्य सरकार कोई केस नहीं करेगी. इससे राज्य सरकार का प्रशासनिक खर्च कम होगा, क्याेंकि कई बार एक लाख रुपये का कर वसूलने में राज्य सरकार को इससे अधिक खर्च करना पड़ता था.
वैट संबंधी मामलों का छह महीने में निबटारा : इसके साथ वित्त मंत्री ने वैट के संबंध में और सरलीकरण करते हुए मैनुअल तरीके से टीडीएस सर्टिफिकेट जमा करने की पद्धति को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है. अब वर्क्स कांट्रैक्ट के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे और राज्य सरकार बहुत जल्द इस पद्धति को चालू करना चाहती है. इसके साथ-साथ वैट संबंधी मामलों का निबटारा करने की समय सीमा को एक वर्ष से कम कर छह महीने कर दिया गया है.

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