Jharkhand News: बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड में 15 साल बाद आया फैसला, दो दोषियों को आजीवन कारावास

सरायकेला जिले में वर्ष 2007 में अहले सुबह ही भाजपा नेता आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी. अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

सरायकेला : बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10,000-10,000 का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वर्ष 2007 में अहले सुबह आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी. आज शनिवार को अदालत ने 15 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया.

दो दोषियों को आजीवन कारावास

झारखंड के सरायकेला की अदालत ने भाजपा नेता की हत्या के मामले में शनिवार को सजा सुनाई है. बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा और 2000 जुर्माना (अर्थदंड) लगाया गया है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Also Read: झारखंड के किसानों को राहत, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए Rs 40 सरकार देगी, बोले कृषि मंत्री बादल

2007 में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या

सरायकेला की अदालत ने भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए 9 महीने सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना सश्रम कारावास और 250 जुर्माना लगाया है. कोर्ट के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वर्ष 2007 में अहले सुबह ही भाजपा नेता आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी.

Also Read: हजारीबाग में मिड डे मील में बच्चों को सड़ा अंडा देने का मामला, जांच करने स्कूल पहुंचे DSE ने लगायी फटकार

रिपोर्ट : प्रताप मिश्रा, सरायकेला

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >