Jharsuguda News : दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

झारसुगुड़ा की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

By SUNIL KUMAR JSR | December 17, 2025 10:57 PM

Jharsuguda News :

झारसुगुड़ा की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. अदालत ने गत नौ जुलाई को दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

क्या था मामला :

घटना 8 जुलाई की रात की है. आरोपी पिता ने रात में घर लौटने के बाद नाबालिग बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार किया. उस समय आरोपी नशे की हालत में था. नाबालिग बेटी ने झारसुगुड़ा सदर थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एफ) और पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत मामला दर्ज किया और पीड़िता और आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया. अतिरिक्त एसपी मधुलिका मिश्रा के नेतृत्व में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर स्वप्नारानी गोछायत ने मामले की जांच की. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. गत एक सितंबर को पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था.

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