हत्या की साजिश रचने में मां-बेटे को उम्र कैद

चाईबासा : चाईबासा शहर के महुलसाई स्थित सत्यपाल साइकिल दुकान के पीछे वर्ष 2004 में घटी मासूम विशाल प्रसाद की हत्या के मामले में मां कुसुम एक्का व पुत्र बॉबी एक्का को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय शंकर शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. तीन अक्तूबर 2004 को राजेंद्र […]

चाईबासा : चाईबासा शहर के महुलसाई स्थित सत्यपाल साइकिल दुकान के पीछे वर्ष 2004 में घटी मासूम विशाल प्रसाद की हत्या के मामले में मां कुसुम एक्का पुत्र बॉबी एक्का को जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय शंकर शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

तीन अक्तूबर 2004 को राजेंद्र प्रसाद के लापता बच्चे विशाल प्रसाद का शव दो दिन के मशक्कत के बाद जमीन से खोदकर बरामद किया गया था. इस मामले में साजिशकर्ता की भूमिका में अभियुक्त का भाई बॉबी एक्का मां कुसूम एक्का को आजीवन कारावास की सजा सात हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. मुख्य आरोपी रोशन एक्का को कोर्ट से पहले ही आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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