डायन बता महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

चाईबासा :डायन का आरोप लगाकर महिला की गला दबाकर हत्या करने के तीन आरोपियों को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मंझारी के तांतनगर ओपी अंतर्गत खेड़ियाटांगर निवासी अर्जुन गोप, शिवो गोप […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 20, 2019 3:27 AM

चाईबासा :डायन का आरोप लगाकर महिला की गला दबाकर हत्या करने के तीन आरोपियों को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.

सजा पानेवालों में मंझारी के तांतनगर ओपी अंतर्गत खेड़ियाटांगर निवासी अर्जुन गोप, शिवो गोप व सिदिउ गोप शामिल हैं. उक्त तीनों ने गांव की ही एक महिला सरदी देवी की हत्या कर शव को गांव के कांडेगुटु नदी में दफना दिया था.
मृतका के बेटे सुखलाल गोप के बयान पर 20 जनवरी 2017 को थाने में उक्त तीनों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ था. 20 दिसंबर 2016 को अभियुक्त अर्जुन गोप के घर में शादी थी, जिसमें सरदी देवी भी शामिल हुई थी. उसे देखकर शिवो गोप ने यह कहते हुए सरदी देवी को शादी में बुलाये जाने का विरोध किया था कि वह तो डायन है. समारोह में सरदी ने भी हंड़िया पी तथा समारोह के बाद रात्रि 10 बजे के करीब वह अपने घर चली गयी. इसके बाद उक्त तीनों ने सरदी की हत्या की योजना बनायी एवं रात करीब 11 बजे तीनों उसके घर पहुंचे.
वहां वह अकेली सो रही थी. सिदिउ गोप ने उसके दोनों हाथ पकड़ मुंह दबा दिया, जिसके बाद शिवो गोप ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी. उसकी मौत के बाद तीनों ने रात में ही उसे कांडेगुट्टू नदी में ले जाकर बालू में दफना दिया. उसका बेटा सुखलाल गोप कुछ दिन बाद घर आया तो मां को घर में नहीं पाकर उसकी खोजबीन करने लगा. कुछ दिन बाद नदी के बालू में दफनाया सड़ा-गला शव मिला.

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