बाइक चालक को एक साल की सजा

चाईबासा : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम चौरसिया की अदालत ने बाइक चालक छोटू तिर्की को दोषी करार देकर एक साल की कैद की सजा सुनायी. छोटू ओड़िशा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत कोनरसोंवा गांव का रहनेवाला है. मनोहरपुर थानांतर्गत गुचुडीह निवासी ओनम गोप की बयान पर 10 जून 2015 को थाने में मामला दर्ज हुआ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 1, 2017 4:32 AM

चाईबासा : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम चौरसिया की अदालत ने बाइक चालक छोटू तिर्की को दोषी करार देकर एक साल की कैद की सजा सुनायी. छोटू ओड़िशा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत कोनरसोंवा गांव का रहनेवाला है. मनोहरपुर थानांतर्गत गुचुडीह निवासी ओनम गोप की बयान पर 10 जून 2015 को थाने में मामला दर्ज हुआ था.

बताया गया है कि 10 जून 15 की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे ओनम गोप की मां सुखमारो गोप (65) नदी में नहाने जा रही थी. मनोहरपुर से चिरिया की ओर छोटू तिर्की बाइक से काफी तेजी और लापरवाही से चलाते हुए जा रहा था. मुखिया के घर के पास बाइक चालक ने उसकी मां सुखमारो को धक्का मार दिया. उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गयी. राउरकेला ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मां सुखमारो की मौत हो गयी.