सरायकेला से धीरज कुमार की रिपोर्ट
Saraikela Pocso Case: झारखंड में सरायकेला में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान नाबालिग के साथ अश्लील रूप से शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोपी हिमांशु पांडे को दोषी करार देते हुए चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
कई धाराओं के तहत अन्य सजा
इसके साथ ही अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत 2 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आईपीसी की धारा 504 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सभी धराओं में सजा साथ साथ चलेगी.
क्या है मामला
मामला आदित्यपुर थाना क्षेत्र का है. मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने 16 मई 2022 को आदित्यपुर थाना में हिमांशु पांडे के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में कहा गया था कि 14 मई 2025 की शाम उनकी बेटी कुछ घरेलू समान लाने के लिए दुकान जा रही थी. दुकान जाने के लिए वह लिफ्ट का इंतजार कर रही थी. जब लिफ्ट पहुंचा, तो उसमें से हिमांशु पांडे बाहर निकाला. उसने पीड़िता को अकेली पाकर गलत तरीके से उसके शारीरिक अंगों के साथ छेड़छाड़ करने लगा.
पीड़िता ने जब इसका विरोध किया, तो अभियुक्त ने उसके साथ गाली गलौज किया और किसी को भी यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता डरकर वहां से भाग कर अपने घर आई और अपनी मां को सारी बात बताई.
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पीड़िता के पिता ने जब हिमांशु पांडे के परिजनों से इस संबंध में बात करने का प्रयास किया, तो हिमांशु ने उन्हें गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद 16 मई को पीड़िता के पिता ने आदित्यपुर थाना में लिखित मामला दर्ज कराया.
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