Seraikela Kharsawan News : नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष की सजा, 5 हजार का जुर्माना भी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी प्रमोद गोराई को धारा आठ के तहत चार साल की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
सरायकेला.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी प्रमोद गोराई को धारा आठ के तहत चार साल की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत 2 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 354 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 448 के तहत छह माह का कारावास और 500 रुपया जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
