रांची से प्रणव की रिपोर्ट
Ranchi News: रांची स्थित पीएमलए की विशेष अदालत में ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले के आरोपी इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता ने सोमवार को सरेंडर किया. सरेंडर के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने की शर्त लगाई है.
जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा
अशोक कुमार गुप्ता का सरेंडर इस बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में अहम माना जा रहा है. मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही है और एजेंसी लगातार कार्रवाई तेज कर रही है. हाल ही में ईडी ने प्रमोद कुमार समेत 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है. इससे मामले में जांच का दायरा और बढ़ गया है.
मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच
बताया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर आवंटन में अनियमितता, मिलीभगत और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों को लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है. इसी कड़ी में कई आरोपियों से पूछताछ, दस्तावेजों की जांच और संपत्तियों के ब्योरे खंगाले जा रहे हैं.
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