झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- 14 अगस्त तक JSSC की सभी कैटेगरी का रिजल्ट जारी करें

Supreme Court on JSSC Result: झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन (जेएसएससी) की परीक्षा देने वालों के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार को फटकार लगायी है. साथ ही कहा है कि 14 अगस्त 2025 तक सभी वर्गों और सभी विषयों के रिजल्ट जारी नहीं हुए, तो राज्य के मुख्य सचिव समेत सीनियर ऑफिसर्स को कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा. कोर्ट ने और क्या कहा, पढ़ें.

Supreme Court on JSSC Result| रांची, राणा प्रताप : झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर चल रही प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. झारखंड सरकार और जेएसएससी के रवैये पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी जतायी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अर्थात् 14 अगस्त तक सभी कैटेगरी और सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो 18 अगस्त को झारखंड के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, अवर सचिव और जेएसएससी सचिव सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर रहेंगे.

Supreme Court on JSSC Result: जेएसएससी ने नहीं किया कोर्ट के आदेश का पालन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस दिन कोर्ट इनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू करेगी. इससे पहले प्रार्थी परिमल कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आदेश का अनुपालन जेएसएससी द्वारा नहीं किया गया है.

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सिर्फ 1661 लोगों के रिजल्ट जारी किये गये

कहा कि सिर्फ 1,661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट गणित और विज्ञान विषय में जारी किया है. उसमें भी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे तथा डीवी में सक्सेसफुल थे, उनका भी रिजल्ट जारी नहीं किया है, जबकि 5,008 सीट में से अधिकतर पद खाली हैं. प्रार्थी परिमल कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगायी.

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By Mithilesh Jha

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