रांची नगर निगम द्वारा शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार में यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने तथा भवन निर्माण और व्यापार संचालन संबंधी प्रावधानों को दुरुस्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की गयी है. इसके तहत ऐसे प्रतिष्ठान जिनके पास निगम का स्वीकृत नक्शा नहीं है या जो सड़क पर वाहन पार्क करवाते हैं, उनके भवनों का ट्रेड लाइसेंस निगम द्वारा रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सभी दुकानदारों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है कि आपके इस प्रतिष्ठान के कारण अपर बाजार की यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है. ऐसे में आपके ट्रेड लाइसेंस को रद्द किया जाता है.
यातायात और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की पहल
सभी व्यवसायियों को नोटिस के माध्यम से यह चेतावनी भी दी जा रही है कि नोटिस प्राप्ति के तीन दिन के अंदर वे स्वेच्छा से अपने भवन में संचालित व्यवसाय को बंद कर दें. इसके बाद भी अगर संबंधित भवन में व्यवसाय संचालित होते हुए पाया जाता है तो संबंधित भवन को सील किया जायेगा. साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित व्यवसायी की होगी. अपर बाजार में शुरू किये गये इस अभियान के संबंध में नगर निगम ने कहा कि शहर में सुगम यातायात व्यवस्था, नागरिक सविधाओं की सरक्षा तथा नियमानुसार व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम ने यह अभियान शुरू किया है. निगम आमलोग और व्यापारियों से अपील करता है कि निगम के इस अभियान में सभी सहयोग करें.
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