रांची : राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन के जरिए अवैध रूप से पशुओं को ले जाने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह प्राथमिकी शिकायतकर्ता गौतम कुमार राय की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक वाहन और उसमें लादे गए पशुओं को जब्त किया है. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई वाहन संख्या (JH01FD1282) पर की गई है और जब्ती सूची (Seizure List) में सभी पशुओं का विवरण दर्ज किया गया है.
इन लोगों की मदद से मिली सफलता
पुलिस को यह कार्रवाई रातू के रहने वाले बीनू सौरभ और हेहल निवासी गौरव विशाल के मदद से की है. इन दोनों की वजह से ही पुलिस को यह सफलता मिली. पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों युवाओं को स्वतंत्र गवाह (Independent Witness) बनाया है. हालांकि इससे पहले पुलिस ने भूलवश आठ सितंबर के समाचार पत्र के अंक में बीनू सौरभ और गौरव विशाल का नाम आरोपियों की सूची जारी कर दिया था. पुलिस ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है.
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पशु क्रूरता और गोवंशीय अधिनियम की सख्त धाराओं में मामला दर्ज
अरगोड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और झारखंड गोवंशीय पशु वध निषेध अधिनियम, 2005 की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस वाहन मालिक और पशु तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.
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