झारखंड: हाईकोर्ट ने साहिबगंज के झरना नाला पर बनी 24 दुकानों को 15 दिनों में खाली करने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि यदि दुकानदार खाली नहीं करते हैं, तो नगरपालिका तत्काल तोड़ने की कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे.

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने साहिबगंज के राजेंद्र मार्केट से 24 दुकानों को खाली करने के नोटिस को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. पीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थियों व साहिबगंज नगरपालिका का पक्ष सुना. इसके बाद पीठ ने कहा कि यदि झरना नाला का अतिक्रमण कर दुकानें बनायी गयी हैं, तो उसे हटाना होगा. ने 19 जुलाई की तिथि निर्धारित की.

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि संबंधित 24 दुकानदार 15 दिनों के अंदर अपनी दुकानें खाली कर दें. यदि निर्धारित समय में दुकानदार दुकानों को खाली नहीं करते हैं, तो नगरपालिका तत्काल तोड़ने की कार्रवाई करे तथा उसकी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए पीठ

इससे पूर्व साहिबगंज नगरपालिका की ओर से अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने पक्ष रखते हुए पीठ को बताया कि नमामि गंगे परियोजना को लेकर झरना नाला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना है. झरना नाला साहिबगंज का मुख्य नाला है. इसका अतिक्रमण कर दुकानें बनायी गयी है, जिन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया है. पूरी योजना बना कर तथा डिमारकेशन किया गया है. उसके बाद दुकानदारों से दुकानें खाली करने को कहा गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रकाश कुमार पोद्दार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. हालांकि पिछली सुनवाई के दाैरान पीठ ने दुकानें खाली कराने की नोटिस पर रोक लगा दी थी.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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