12 नवंबर को होगी सुनवाई रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में बुधवार को टीवीएनएल एमडी को हटाये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि एमडी को हटाने का अधिकार अध्यक्ष को नहीं है. निगम के नियमानुसार यह शक्ति राज्यपाल में निहित है. एमडी पद से हटाने संबंधी आदेश असंवैधानिक है. वहीं टीवीएनएल की ओर से कहा गया कि प्रार्थी की नियुक्ति गलत है. इसलिए हटाया जाना उचित है. उल्लेखनीय है कि टीवीएनएल के एमडी जीएल त्रिपाठी को अध्यक्ष चमरा लिंडा के आदेश पर हटा दिया गया था. हटाये जाने संबंधी आदेश को उन्होंने हाइकोर्ट में चुनौती दी है.
टीवीएनएल एमडी को हटाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब
12 नवंबर को होगी सुनवाई रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में बुधवार को टीवीएनएल एमडी को हटाये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि […]
