घरेलू हिंसा पर जागरूक हुईं महिलाएं, बोलीं- हक की लड़ाई में कानून बनेगा सहारा

रामगढ़ के चितरपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

चितरपुर, रामगढ़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ के तत्वावधान में गुरुवार को चितरपुर प्रखंड के लारीकलां स्थित तेली धर्मशाला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गयी.

घरेलू हिंसा के अलग-अलग रूपों की दी जानकारी

अधिकार मित्र दुर्गेश कुमार ने कहा कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न भी इसके दायरे में आता है. ऐसी स्थिति में पीड़ित महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता ले सकती हैं.

अधिकार मित्र अनिता कुमारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है.

शिविर में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गयी. मौके पर विभागीय कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

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By शंकर चंद्र पोद्दार

शंकर चंद्र पोद्दार को प्रिंट एवं डिजिटल पत्रकारिता में विशेष रुचि है. वह राजनीति, समाज, शिक्षा तथा क्षेत्रीय घटनाओं और जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दों को निष्पक्ष एवं तथ्यपरक ढंग से प्रमुखता के साथ पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले लगभग 12 वर्षों से प्रभात खबर के साथ जुड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. उनका उद्देश्य जनसरोकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते हुए समाज और प्रशासन के बीच एक सशक्त संवाद स्थापित करना है.

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