चितरपुर, रामगढ़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ के तत्वावधान में गुरुवार को चितरपुर प्रखंड के लारीकलां स्थित तेली धर्मशाला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गयी.
घरेलू हिंसा के अलग-अलग रूपों की दी जानकारी
अधिकार मित्र दुर्गेश कुमार ने कहा कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न भी इसके दायरे में आता है. ऐसी स्थिति में पीड़ित महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता ले सकती हैं.
अधिकार मित्र अनिता कुमारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है.
शिविर में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गयी. मौके पर विभागीय कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.
