पक्का बिल नहीं काटने पर 20 हजार तक होगा जुर्माना

रामगढ़ : जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में एसी दीपक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में व्यापारियों आैर जीएसटी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में एसी दीपक गुप्ता ने रामगढ़ चेंबर अॉफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनूप कुमार उर्फ बाबू साहब व व्यापारियों से कहा कि जीएसटी के संबंध में जो […]

रामगढ़ : जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में एसी दीपक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में व्यापारियों आैर जीएसटी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में एसी दीपक गुप्ता ने रामगढ़ चेंबर अॉफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनूप कुमार उर्फ बाबू साहब व व्यापारियों से कहा कि जीएसटी के संबंध में जो भी परेशानी आ रही है, उसे बताने पर तुरंत समाधान किया जायेगा.
बैठक में व्यापारियों ने सड़क मार्ग होकर वाहनों से सामान की आपूर्ति के समय वाहन में बिल्टी लगाने की जानकारी मांगी. इस पर जीएसटी के अधिकारियों ने सरकार के नियमों के बारे में बताया. बैठक में वाणिज्य कर आयुक्त ने चेंबर अध्यक्ष व अन्य व्यापारियों से थोक व खुदरा व्यपारियों को पक्का बिल काटने को कहा. पक्का बिल नहीं काटने पर एसजीएसटी के तहत 10 हजार व सीजीएसटी के तहत 10 हजार का जुर्माना देना होगा. जल्द ही अभियान चला कर इसकी जांच की जायेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >