प्रतिनिधि : मेदिनीनगर नगर निगम के मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि निगम क्षेत्र के अनाधिकृत मकानों एवं व्यावसायिक भवनों के मालिकों को दो माह के अंदर वैध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी. झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के तहत अधिसूचित कर दी गयी है. मेयर श्रीमति शंकर ने कहा कि भवन स्वामियों के लिए सुनहरा अवसर है. तय निर्धारित समय पर मकानों को वैध कराकर इसका लाभ उठा सकते है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा नियमितीकरण कराने के लिए अवैध राशि की मांग करता है, तो इसकी शिकायत करें.वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ 60 दिनों के लिए है.ऑनलाइन आवेदन कर प्रक्रिया को पूरा करें. उन्होंने कहा कि इस नियमावली के तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले निर्मित अनाधिकृत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों को नियमित कराने का अवसर दिया गया है. योजना का लाभ केवल उन्हीं भवनों को मिलेगा जिनकी ऊंचाई अधिकतम 10 मीटर अथवा जीएसटू तक है. जो अधिकतम 300 वर्ग मीटर के भूखंड पर बने हैं. भवन स्वामियों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा. विशेषज्ञ अधिकतम 15 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से परामर्श शुल्क लगेगा. उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय के गठन से पूर्व निर्मित भवनों के लिए मात्र पांच हजार रुपये की एकमुश्त राशि निर्धारित की गयी है. आवेदन के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज, भवन के नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बांड एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. गैर-आवासीय भवनों के लिए अग्निशमन विभाग का एनओसी भी आवश्यक रहेगा.
निगम क्षेत्र के अवैध मकानों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू होगी : अरुणा शंकर
निगम क्षेत्र के अवैध मकानों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू होगी : अरुणा शंकर
