Palamu Court News, पलामू (चंद्रशेखर सिंह) : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने महिला की ससुराल में हत्या कर शव जलाने के मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
20 अप्रैल 2021 को की गयी थी प्राथमिकी दर्ज
यह मामला हैदरनगर थाना कांड संख्या 42/2021 से संबंधित है. इस संबंध में लातेहार थाना क्षेत्र के जालिम गांव निवासी संपत्ति कुंवर ने अपने दामाद संजय साव, छोटेलाल साव एवं समधी सोहरी साव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. यह प्राथमिकी 20 अप्रैल 2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201 एवं 34 के तहत दर्ज की गयी थी.
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मायके वालों को जानकारी दिये बैगर किया गया अंतिम संस्कार
अभियोजन के अनुसार, संजय साव की शादी वर्ष 2005 में सूचिका की पुत्री रूबी देवी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही रूबी देवी को दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था. आरोप है कि 20 अप्रैल 2021 की रात तीनों आरोपियों ने मिलकर रूबी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और मायके वालों को बिना जानकारी दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया.
आरोपी पहले भी कई बार कर चुका है मारपीट
मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि रूबी देवी के साथ पूर्व में भी कई बार मारपीट की गयी थी. एक बार उसके पति संजय साव ने मारपीट के दौरान उसका हाथ तक तोड़ दिया था. अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सत्र वाद संख्या 174/2022 में तीनों आरोपियों संजय साव, छोटेलाल साव और सोहरी साव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई.
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