टोल फ्री नंबर 15100 और नि:शुल्क कानूनी सहायता का किया गया प्रचार-प्रसार

पाकुड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। जेल में बंदियों को कानूनी अधिकारों और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। वरिष्ठ नागरिकों व ग्रामीणों को कल्याणकारी योजनाओं, संरक्षण तथा निशुल्क कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण कानूनों पर भी प्रकाश डाला गया। विभिन्न पैरा लीगल वॉलंटियर ने अपनी-अपनी जगहों पर लोगों को सरकारी योजनाओं और नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जागरूक किया।

नगर प्रतिनिधि, पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा डालसा सचिव रूपा वंदना किरो के मार्गदर्शन में सोमवार को मंडल कारा समेत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान चलाया गया. अभियान के तहत पाकुड़ मंडल कारा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार एवं पैनल अधिवक्ता संजीत कुमार मुखर्जी ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध विधिक सहायता और बंदियों के हित से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी. साथ ही नालसा की जागृति योजना-2025 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, कल्याणकारी योजनाओं तथा निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी भी साझा की गई. वहीं लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पथरिया गांव में पीएलवी आनंद मुर्मू, पोखरिया गांव में पीएलवी जयंती टुडू ने बाल विवाह, घरेलू हिंसा, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 और विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला. इसके अलावा पीएलवी सायेम अली, भरत कुमार साहा, प्रियंका झा, प्रकाश किस्कू, मोलीता कुमारी, रानी साहा, हरेंद्र मालतो, सुजाता घोष, कमला राय गांगुली एवं नीरज Kumar राउत ने अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं तथा नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में जागरूक किया.

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