उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए डीसी ने बनाया टास्क फोर्स

पाकुड़ जिला प्रशासन ने किसानों को समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के नेतृत्व में जिला स्तरीय टास्क फोर्स तथा प्रखंड स्तरीय टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को उर्वरक की जमाखोरी, कालाबाजारी और औद्योगिक दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी एवं छापेमारी का आदेश दिया गया है। उल्लंघन पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

संवाददाता, पाकुड़ किसानों को उचित मूल्य पर और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने व इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मेघा भारद्वाज ने उर्वरक संबंधी निगरानी के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स सह संयुक्त प्रवर्तन टीम और प्रखंड स्तरीय टीमों का गठन किया है. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और झारखंड कृषि निदेशालय के निर्देशों के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है. जिला स्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता उपायुक्त स्वयं करेंगी, जबकि पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे. वहीं, प्रखंड स्तर पर गठित संयुक्त प्रवर्तन टीम की कमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों में होगी, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे. इस टास्क फोर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उन क्षेत्रों में सघन निगरानी और छापेमारी करें जहां उर्वरक की खपत असामान्य रूप से अधिक है. कृषि के लिए अनुदानित दर पर मिलने वाले उर्वरकों के औद्योगिक उपयोग पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी. यदि कोई जमाखोरी, कालाबाजारी या औद्योगिक दुरुपयोग करते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रखंड स्तरीय समिति को अपनी जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को सौंपेंगे.

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