चंदवा, लातेहार : राज्यकृत प्लस टू उच्च विद्यालय में शनिवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के तत्वावधान में टेलिफोन उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का आयोजन उपभोक्ता संगठन एसएनएमएमएसडी ट्रस्ट, हजारीबाग की ओर से किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य टेलिफोन और ब्रॉडकास्टिंग की बिलिंग तथा टैरिफ को लेकर ट्राई की ओर से उठाये गये कदमों की जानकारी देना था.
उपभोक्ता अधिकारों की दी जानकारी
मौके पर प्रदीप कुमार मुखर्जी ने विद्यार्थियों को बताया कि दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ट्राई की ओर से कई नियम बनाये गये हैं. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए केवल वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा वाले अलग रिचार्ज पैक की व्यवस्था की गयी है. साथ ही हर महीने एक ही तारीख पर रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
उन्होंने बताया कि प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को कम से कम 90 दिनों तक उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में भी तत्काल बंद नहीं किया जा सकता.
डीएनडी ऐप और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी
पन्नालाल ने ट्राई की ओर से उपभोक्ताओं के हित में उपलब्ध कराये गये डीएनडी ऐप और ट्राई-माई स्पीड ऐप की जानकारी दी. विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव के उपायों तथा ऑनलाइन फ्रॉड होने की स्थिति में तत्काल उठाये जाने वाले कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया गया.
विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय कुमार ने ट्राई की ओर से आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की. कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलग-अलग समूह बनाकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गयी. सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया.
