लातेहार. नगर पंचायत ने शहर के होल्डिंगधारियों से मार्च क्लोजिंग को देखते हुए होल्डिंग टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है. उन्हें एक सप्ताह के भीतर टैक्स जमा करने को कहा गया है. नगर पंचायत के प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने इस संबंध में बताया कि जो भी होल्डिंगधारी अपने घरों का रि-एसेस्मेंट नहीं कराया है, वह इस काम को पूरा कर लें. वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है. ऐसे में जिन लोगों ने पानी का कनेक्शन लिया है, वे बकाया जल कर जन सुविधा केंद्र नगर पंचायत लातेहार के टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव 7004793011 एवं टीम लीडर आदित्य कुमार 7481025252 से संपर्क कर जमा करा सकते हैं. नगर पंचायत कार्यालय के जन सुविधा केंद्र में स्वयं भी जमा कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि जल उपभोक्ता शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता का पानी कनेक्शन काट दिया जायेगा. नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वैसे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जिन्होंने अब तक अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, वैसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक अविलंब ट्रेड लाइसेंस बनवा लें अन्यथा जांच के क्रम में ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया, तो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट-2011 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जायेगा. साथ ही नगर पंचायत लातेहार के लोगों को उक्त कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी हो तो उक्त दोनों मोबाइल नंबर में संपर्क कर अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं.
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