खूंटीः समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 के तहत राहत राशि भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई.
बैठक में जिले में संज्ञान में आए दो मामलों की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने एक मामले में पीड़ित को राहत राशि प्रदान करने का निर्देश दिया. उन्होंने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नियमानुसार राहत राशि की 25 प्रतिशत किस्त का भुगतान करने को कहा. बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
