हत्या मामले में तीन आरोपी को पाये गये दोषी, सजा के बिंदु पर सुनवाई दो जनवरी को

जामताड़ा कोर्ट. डायन कहकर हत्या करने के मामले में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई.

प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. डायन कहकर हत्या करने के मामले में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने बेना गांव के तीन आरोपी निरंजन महतो, परिमल महतो और गंगाधर महतो को हत्या के जुर्म में दोषी पाया है. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार, जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना गांव निवासी संतोष महतो की मां मृतका मीरा देवी का शव 01 जुलाई 2020 को बेना कृषि विज्ञान केंद्र के चहारदीवारी के बगल में मिला था. इसे लेकर मृतका के पुत्र संतोष महतो ने बेना गांव के निरंजन महतो, परिमल महतो, गंगाधर महतो के विरुद्ध जामताड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था. बताया था कि आरोपी 30 जून 2020 को उसके घर आकर डायन कहकर उसकी मां मीरा देवी को प्रताड़ित किया था. कह रहा था कि इसके कारण परेश महतो को लकवा हो गया है और बीमार रहता है. शाम को 7 बजे सूचक की मां मीरा देवी जब शौच के लिए गयी, तो नहीं लौटी. इधर-उधर छानबीन करने के पश्चात एक जुलाई को सूचक की मां मीरा देवी का शव के कृषि विज्ञान केंद्र के चहारदीवारी के बगल में मिला. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबद्ध कराया गया. सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. सजा के बिंदु पर दो जनवरी को सुनवाई होगी.

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Published by: Jiyaram murmu

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